Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026: बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार महिला सहायता योजना 2026 (Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026) राज्य की तलाकशुदा एवं परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण लाने वाली एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को ₹25,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित है।
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Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026: Overviw
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार महिला सहायता योजना 2026 / अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना |
| लाभार्थी वर्ग | मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं |
| सहायता राशि | ₹25,000 (एकमुश्त) |
| संचालन विभाग | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
| आवेदन प्रक्रिया | पूर्णतः ऑफलाइन |
| आवेदन केंद्र | जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
| वार्षिक आय सीमा | ₹4 लाख से कम |
| मुख्य उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना |
योजना का विस्तृत उद्देश्य
बिहार महिला सहायता योजना 2026 का प्राथमिक उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग की उन महिलाओं को सहारा देना है, जो तलाक या परित्याग के बाद गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। यह योजना विशेष रूप से:
तलाकशुदा एवं परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना
महिलाओं को स्वरोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराना
सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानपूर्ण जीवन यापन में सहायता प्रदान करना
महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा देना
पात्रता मानदंड: कौन कर सकती हैं आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
धार्मिक पहचान: आवेदिका मुस्लिम समुदाय से होनी चाहिए।
सामाजिक स्थिति: महिला तलाकशुदा या परित्यक्त (पति द्वारा छोड़ी गई) हो।
आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से कम हो।
निवास: महिला बिहार राज्य की स्थायी निवासी हो।
अन्य: विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026:आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी (सभी दस्तावेज स्व-अभिप्रमाणित होने चाहिए):
- आधार कार्ड (मूल एवं फोटोकॉपी)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की मार्कशीट)
- आय प्रमाण पत्र (अंचलाधिकारी द्वारा जारी)
- शपथ पत्र (कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी)
- तलाक/परित्याग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रतियां)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026 आवेदन प्रक्रिया
चूंकि यह योजना पूर्णतः ऑफलाइन मोड में संचालित है, इसलिए आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
1: अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का पता लगाएं।
2: कार्यालय जाकर बिहार महिला सहायता योजना 2026 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
3: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
4: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
5: पूर्ण आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें।
6: आवेदन की रसीद या प्राप्ति प्रमाण सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण नोट: पश्चिम चंपारण (बेतिया) से नोटिस जारी होने के बाद अब यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू की जा रही है।
योजना के प्रमुख लाभ
बिहार महिला सहायता योजना 2026 से महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
आर्थिक सहायता: ₹25,000 की एकमुश्त राशि से महिलाएं छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
स्वरोजगार के अवसर: सिलाई, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी दुकान, फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यवसाय शुरू करने में मदद।
आत्मनिर्भरता: आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनकर सम्मानपूर्ण जीवन जीना।
सामाजिक सशक्तिकरण: समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी।
मनोबल वृद्धि: आर्थिक सहायता से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
संपर्क सूचना एवं सहायता
हेल्पलाइन नंबर: 06254-241132
मोबाइल नंबर: 6287594838
ईमेल आईडी: dmwobettiah1@gmail.com
कार्यालय: जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया
संबंधित विभाग: पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
पात्र महिला को ₹25,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
Q2. क्या यह योजना केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए है?
हां, यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के लिए है।
Q3. आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन?
इस योजना में आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन है। आपको अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
Q4. आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से कम होनी चाहिए।
Q5. क्या विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, यह योजना केवल तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के लिए है। विधवा महिलाओं के लिए अलग योजनाएं हैं।
Q6. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शीघ्र आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
निष्कर्ष
बिहार महिला सहायता योजना 2026 बिहार सरकार की एक सराहनीय पहल है जो समाज के एक संवेदनशील वर्ग को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यह योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है, बल्कि समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। यदि आप या आपकी जानकारी में कोई महिला इस योजना की पात्रता रखती है, तो संबंधित कार्यालय में संपर्क करके आवेदन अवश्य करें। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है।
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