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Bihar 10 Lakh Loan Yojana 2025: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मिले 10 लाख में 5 लाख माफ, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Bihar 10 Lakh Loan Yojana 2025: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत राज्य के युवाओं, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक की मदद प्रदान की जाती है—जिसमें ₹5 लाख तक की सब्सिडी एवं ₹5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना Bihar 10 Lakh Loan Yojana Online 2025:
– Overviw
Feature/Section | Details |
---|---|
Article Name | Mukhyamantri Udyami Yojana 2025 |
Scheme Type | Government Scheme / Sarkari Yojana |
Scheme Name | Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana |
Department Name | Department of Industries, Government of Bihar |
Maximum Loan Amount | ₹10 Lakh |
Subsidy Amount | Up to ₹5 Lakh (50% of loan amount) |
Who Can Apply | Minimum Qualification: Intermediate (12th pass) |
Application Mode | Online |
Official Notification | Available on udyami.bihar.gov.in |
योजना का उद्देश्य और महत्व
स्वरोजगार उत्पन्न करना: बेरोजगारों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना।
आर्थिक सशक्तिकरण: युवा-नारीक्षेत्र एवं कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना।
रोजगार सृजन: स्थानीय स्तर पर उद्योग आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना।
MSME इकोसिस्टम को मजबूत करना: राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की वृद्धि करना।
यह पहल आधारभूत रूप से आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और बिहार के ग्रामीण व शहरी रोजगार को संतुलित करती है।
वित्तीय सहायता – राशि व लाभ
मद | विवरण |
---|---|
अधिकतम ऋण राशि | ₹10,00,000 |
सब्सिडी/अनुदान (50%) | ₹5,00,000 |
ब्याज मुक्त ऋण (50%) | ₹5,00,000 (कम ब्याज या शून्य ब्याज) |
ऋण चुकाने की अवधि | 7 वर्ष (84 मासिक किस्तें) |
ब्याज दर | 1% (विशेष वर्गों यानी महिलाओं और पिछड़े वर्गों पर निर्भर करता है) x.comcleartax.in+5fisdom.com+5finline.in+5 |
नोट: योजना में कुछ वर्गों को ब्याज छूट या और भी ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
आवेदक निम्नलिखित योग्यता पूरी करना चाहिए
बसोबास: आवेदक बिहार में स्थायी निवासी होना चाहिए।
लक्षित वर्ग:
युवा (18–50 वर्ष)
महिलाएं
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
अत्यंत पिछड़ा वर्ग / बेरोजगार युवा vacancybihar.com+5fisdom.com+5testbook.com+5
शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम इंटरमीडिएट (12वीं) या ITI/Polytechnic Diploma अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र bpscexamprep.com+1indiafilings.com+1।
- आयु सीमा: 18 वर्ष से 50 वर्ष तक।
- बैंक खाता: आवेदक / आदमपंजीकृत फर्म के नाम से चालू खाता अनिवार्य होना चाहिए।
- फर्म रजिस्ट्रेशन: स्वरूप में प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हो सकती है।
- निगमित व्यवसाय: यह योजना केवल नए व्यवसायों के लिए है; पहले से चल रहे उद्यमगत इकाइयों पर यह लागू नहीं।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ई‑मेल आईडी
जाति प्रमाण-पत्र (महिलाओं के मामले में पिता या स्व-नाम पर)
निवास प्रमाण-पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो (JPG 120 KB)
हस्ताक्षर की स्कैन प्रति (JPG 120 KB)
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (माध्यमिक/ITI/Polytechnic)
मैट्रिकूलास्ट प्रमाण पत्र (आयु सत्यापन हेतु)
चालू/बचत खाता पासबुक की प्रति
पैन कार्ड (यदि फर्म हो तो)
समर्थित विनियमित परियोजनाएँ (Approved Project List)
योजना के अंतर्गत लगभग 50+ प्रकार की वणिज्यिक गतिविधियाँ स्वीकृत हैं। उदाहरण के लिए
आईटी व्यवसाय केंद्र: वेबसाइट डेवलपमेंट एवं डिजाइन
आटा/सत्तु/मसाला/जैम–जेली निर्माण
इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग, ऑटो गैरेज
चमड़ा उत्पाद (बैग, ग्लव्स, जूते आदि)
मखाना / फलों का रस / पन्के / बीज प्रसंस्करण
बेकरी, ड्राई क्लीनिंग, पॉल्ट्री फीड, फर्नीचर, स्टेबलाइजर–इन्वर्टर असेंबलिंग आदि x.com+9udyami.bihar.gov.in+9bpscexamprep.com+9jaagrukbharat.com+1finline.in+1fisdom.com+1indiafilings.com+1
इन परियोजनाओं की विस्तृत सूची पोर्टल पर मेंशन है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
- स्थिति की जांच: पोर्टल पर लॉगिन कर Application Status’ से आवेदन की स्थिति देखें
वेबसाइट: udyami.bihar.gov.in पर जाएं fisdom.com+5udyami.bihar.gov.in+5finline.in+5।
- रजिस्ट्रेशन: रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, आधार ईमेल आदि विवरण भरें और OTP द्वारा सत्यापन करें
- लॉगिन: यूजर आईडी-पासवर्ड से लॉगिन करें।
- फॉर्म भरना: व्यवसाय की जानकारी, योजनाबद्ध खर्च राशि व बैंक विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड: उपरोक्त दस्तावेज अपलोड करें और व्यवसाय योजनाबद्ध रिपोर्ट (DPR) के साथ प्रोजेक्ट विवरण भरें
- सबमिशन और पावती: फॉर्म जमा करने के बाद पावती प्रिंट करें।
- दृष्टि-नियम (Screening): दस्तावेज समीक्षा → जिला सत्यापन → लॉटरी चयन → अंतिम सूची
FY24 में 07.03.2025 को कंप्यूटरीकृत लॉटरी हुई थी udyami.bihar.gov.in।
- स्थिति की जांच: पोर्टल पर लॉगिन कर Application Status’ से आवेदन की स्थिति देखें
चयन एवं प्रशिक्षण (Selection & Training)
डॉक्यूमेंट समीक्षा और भौतिक सत्यापन जिला उद्योग केंद्र द्वारा।
लॉटरी आधारित चयन: रैंडम लॉटरी प्रणाली लागू होती है ।
प्रशिक्षण अवधि: चयनित आवेदकों को 2 सप्ताह (लगभग ₹25,000/यूनिट) का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
पहली किस्त: DPR के आधार पर पहली किश्त जारी की जाती है।
धन हस्तांतरण (Fund Disbursement)
तीन किस्तों में भुगतान – आमतौर पर 1/3 तीसरे भाग के आधार पर।
सर्वर पर बैंक खाते में RTGS माध्यम से सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है ।
द्वितीय किस्त FY24 में 7,715 लाभुकों को ₹55.38 करोड़ जारी किए गए goodreturns.in+1udyami.bihar.gov.in+1।
योजना के प्रमुख लाभ
50% सब्सिडी + 50% ब्याज मुक्त ऋण – आर्थिक बोझ को कम करना।
कोलेटरल फ्री ऋण – संपत्ति गिरवी रखे बिना ऋण।
ट्रेनिंग सहयोग – रोजगार संबंधी कौशल वृद्धि।
सरल एवं डिजिटल प्रक्रिया: गृहस्थ वातावरण से आवेदन संभव।
ट्रांसपेरेंसी: लॉटरी-आधारित चयन प्रक्रिया से पक्षपात मुक्त वितरण।
वित्तीय समावेश: विभिन्न वर्गों को समानोलपट अवसर।
कृषि/औद्योगिक विकास: राज्य के व्यापार माहौल को मजबूत करना।
उपयोगी जानकारी और हेल्पलाइन
टोल फ्री नंबर: 1800‑345‑6214 (उद्योग विभाग से जुड़ी समस्याओं/दिशा निर्देशों हेतु) jaagrukbharat.com+12udyami.bihar.gov.in+12x.com+12।
तकनीकी नियंत्रण: तकनीकी विकास निदेशालय, पटना नये सचिवालय में स्थित udyami.bihar.gov.in।
वेबसाइट अपडेट्स: आवेदन तिथियाँ, चयन सूची व दस्तावेज अपलोड करें की समय सीमा जैसी जानकारी वहां नियमित अपडेट होती रहती है ।
सफलतापूर्वक संचालित: कई जिलों से सफलता की कहानियाँ आ रही हैं, जैसे सहर्सा के दिलखुश ने किया स्व सक्षम उद्यम स्थापित ।
frequently asked questions (FAQ)
क्या मेरे पास पहले से व्यवसाय है तो आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, यह सिर्फ नए उद्यमों के लिए है।
क्या ऋण पर ब्याज लगेगा?
चयनित वर्गों को इसकी ब्याज दर 0‑1% तक होती है। अन्य जातियों पर 1% प्रचलित है ।
पून निवारण्य व्यवस्था?
परियोजना की डीपीआर उचित बनानी होती है; इच्छुक उद्यमियों को सलाहकार द्वारा सहायता मिलती है ।
ट्रेनिंग किस संस्था से होती है?
जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा।
बैंक कोलेटरल चाहिए?
नहीं, 50% सब्सिडी + 50% ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। कोई अतिरिक्त सुरक्षा (कोलेटरल) की आवश्यकता नहीं।
Bihar 10 Lakh Loan Yojana 2025: Important Link
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निष्कर्ष (Conclusion)
“मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025” बिहार सरकार की एक मजबूत पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के उपेक्षित वर्गों को स्वरोजगार के दिशा में प्रबुद्ध करना है।
- 10 लाख रु तक की आर्थिक सहायता
- ब्याज मुक्त ऋण व सब्सिडी
- ट्रेनिंग व कोचिंग संभावनाएँ
- आवेदकों के लिए आसान एवं डिजिटल अनुभव
यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, 18–50 वर्ष की आयु में हैं और आपको अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा है, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।
आवेदन से पहले सुनिश्चित करें कि आपने सरकारी वेबसाइट पर मौजूद नवीनतम दिशानिर्देश और समय सीमा अवश्य पढ़ी हो।
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